रेलवे बोर्ड ने 14 अक्टूबर, 2020 के एक आदेश में कहा हैं कि रेल्वे बोर्ड सदस्य ( ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक) वैगन्स, डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट (एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन), ईएमयू /मेमू , ट्रेन लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग तथा पावर कार के लिए भी जिम्मेदार होगा।
रेलवे बोर्ड के पुन: संगठन के अनुसार यह सूची सितंबर 8,2020 अर्थात् उत्पादन इकाइयों, यांत्रिक कार्यशालाओं, कोच, लोकोमोटिव ट्रेन सेट, पर्यावरण और हाउस कीपिंग, कोचिंग स्टॉक के विद्युत रखरखाव , कर्षण वितरण, विद्युत आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा तथा सामग्री प्रबंधन के अतिरिक्त हैं।